15 शस्त्र लायसेंस निलंबित

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पुलिस अधीक्षक दतिया के प्रतिवेदन के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट दतिया स्वप्निल वानखड़े द्वारा आयुध अधिनियम 1959 की धारा -17(3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 15 लायसेंस धारियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित किए है।

जिला दण्ड़ाधिकारी द्वारा जिन 15 व्यक्तियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित किए है उनमें जगमोहन सिंह पुत्र मोतीलाल कमरिया निवासी ग्राम उंचिया थाना इन्दरगढ़, भूपेन्द्र सिंह पुत्र जयेन्द्र सिंह निवासी बग्राम धीरपुरा थाना धीरपुरा, घनश्याम लोधी पुत्र मनीराम लोधी निवासी ग्राम मुस्तरा थाना सरसई, कमल सिंह रावत पुत्र शिवचरण रावत निवासी ग्राम सनाई थाना

बड़ौनी, देवेन्द्र सिंह राजपूत पुत्र कोमल सिंह राजपूत निवासी ग्राम दुगुंवा थाना थरेट, उमेश भार्गव पुत्र सीताराम निवासी ग्राम हतलाई थाना जिगना, रणजीत सिंह जाट पुत्र कुलदीप सिंह जाट निवासी ग्राम भलका थाना गोंदन, रामगोपाल रावत पुत्र जगदीश सिंह निवासी ग्राम कोटरा थाना गोरघाट, रविन्द्र सिंह कुशवाह पुत्र पर्वत सिंह निवासी ग्राम कर्रा थाना

गोंदन, पंजाब सिंह पुत्र सीताराम गुर्जर निवासी ग्राम गोहना थाना धीरपुरा अखलेश कुमार यादव पुत्र श्रीराम यादव निवासी कामद रोड़ इन्दरगढ़, धर्मेन्द्र चौबे पुत्र हरीराम चौबे निवासी छोटी बड़ौनी थाना बड़ौनी, जयवीर सिंह पुत्र जगदीश यादव निवासी ग्राम पहाड़ी थाना थरेट, रामखिलावन सिंह पुत्र राजकिशोर सिंह नवासी ग्राम ररूआराय थाना इन्दरगढ़, परमाल

सिंह धाकड़ पुत्र आशाराम निवासी ग्राम रामपुरा खुर्द थाना भगुवापुरा के नाम शामिल है। उक्त लायसेंस धारकों द्वारा लायसेंस की शर्तो का उल्लंघन किये जाने तथा लायसेंसी शस्त्र से क्षेत्र में दशहत फैलाने का कृत्य किये जाने से लायसेंसधारियों को स्वीकृत शस्त्र लायसेंस को तत्काल प्रभाव से प्रकरण के अंतिम निराकरण तक की अवधि के लिए निलंबित किए गए है।

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