खेत में पानी निकालने के विवाद पर हत्या: दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
मुख्य बातें:घटना का कारण: खेत में पानी निकालने की बात को लेकर हुआ विवाद.अदालत का फैसला: शुजालपुर न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा धारा 302 के तहत दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.जुर्माना: आरोपी धर्मेंद्र पर 500 रुपये और धारासिंह पर 3000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.
घटना का विवरण:यह घटना 19 जुलाई 2023 को शाम करीब 04:30 बजे की है.फरियादी हरिराम राजपूत (निवासी ग्राम जाबड़िया घरवास) ने कालापीपल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह और उसके पिता पर्वसिंह कुएं के पास थे.गांव के धर्मेंद्र (पिता धारासिंह राजपूत) और धारासिंह (पिता
तेजसिंह राजपूत) वहां आए और खेत से पानी निकालने को लेकर गाली-गलौज करने लगे.विवाद बढ़ने पर आरोपी धर्मेंद्रसिंह ने डंडे से हरिराम के दाहिने हाथ पर वार किया, और आरोपी धारासिंह ने पर्वसिंह के सिर में फर्सी से वार कर दिया.गंभीर रूप से घायल पर्वसिंह को पहले कालापीपल अस्पताल, फिर हमीदिया अस्पताल भोपाल और अंत में चिरायु अस्पताल भोपाल में भर्ती कराया गया
, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई.न्यायिक कार्रवाई:पुलिस ने धारा 302, 323, 294, 506, 190, 427, 34 भादवि के तहत अनुसंधान पूरा कर न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया था.इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी उप संचालक
अभियोजन श्री देवेन्द्रसिंह ठाकुर द्वारा की गई तथा कोर्ट में सहयोग कोर्ट मोहर्रिर रमेशवर दयाल शर्मा द्वारा किया गया.माननीय न्यायालय ने साक्ष्यों और तर्कों से सहमत होते हुए आरोपियों को दोषी करार दिया.