खेत में पानी निकालने के विवाद पर हत्या: दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

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​मुख्य बातें:​घटना का कारण: खेत में पानी निकालने की बात को लेकर हुआ विवाद.​अदालत का फैसला: शुजालपुर न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा धारा 302 के तहत दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.​जुर्माना: आरोपी धर्मेंद्र पर 500 रुपये और धारासिंह पर 3000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.​

घटना का विवरण:​यह घटना 19 जुलाई 2023 को शाम करीब 04:30 बजे की है.​फरियादी हरिराम राजपूत (निवासी ग्राम जाबड़िया घरवास) ने कालापीपल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह और उसके पिता पर्वसिंह कुएं के पास थे.​गांव के धर्मेंद्र (पिता धारासिंह राजपूत) और धारासिंह (पिता

तेजसिंह राजपूत) वहां आए और खेत से पानी निकालने को लेकर गाली-गलौज करने लगे.​विवाद बढ़ने पर आरोपी धर्मेंद्रसिंह ने डंडे से हरिराम के दाहिने हाथ पर वार किया, और आरोपी धारासिंह ने पर्वसिंह के सिर में फर्सी से वार कर दिया.​गंभीर रूप से घायल पर्वसिंह को पहले कालापीपल अस्पताल, फिर हमीदिया अस्पताल भोपाल और अंत में चिरायु अस्पताल भोपाल में भर्ती कराया गया

, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई.​न्यायिक कार्रवाई:​पुलिस ने धारा 302, 323, 294, 506, 190, 427, 34 भादवि के तहत अनुसंधान पूरा कर न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया था.​इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी उप संचालक

अभियोजन श्री देवेन्द्रसिंह ठाकुर द्वारा की गई तथा कोर्ट में सहयोग कोर्ट मोहर्रिर रमेशवर दयाल शर्मा द्वारा किया गया.​माननीय न्यायालय ने साक्ष्यों और तर्कों से सहमत होते हुए आरोपियों को दोषी करार दिया.

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