शाजापुर: नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी को 5 वर्ष का कठोर कारावास और अर्थदंड​

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शाजापुर:माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) जिला शाजापुर द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसले में नाबालिग पीड़िता को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदंड से दंडित किया गया है।​मुख्य बिंदु:​आरोपी का विवरण: राहुल, पिता राजू प्रजापति, उम्र 29 वर्ष, निवासी गणेश मंदिर रोड,

शुजालपुर मंडी, जिला शाजापुर।​न्यायालय का निर्णय:​धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000 रुपये अर्थदंड।​धारा 87 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000 रुपये अर्थदंड।​घटना का विवरण:​श्री प्रतीक श्रीवास्तव, मीडिया सेल प्रभारी जिला शाजापुर ने जानकारी देते हुए बताया

कि दिनांक 02-12-2025 को फरीयादी/अभियोक्ता के मामा ने थाना शुजालपुर मंडी में मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी 17 वर्ष 03 माह की भानेज (जो बचपन से उनके साथ रहती है) दिनांक 01-12-2025 को रात करीब 11:00 बजे घर पर नहीं मिली। आसपास और रिश्तेदारों में तलाश करने पर भी उसका पता नहीं चला।

किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की आशंका पर थाना शुजालपुर मंडी में अपराध क्रमांक 418/25 अंतर्गत धारा 137(2) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।​पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दिनांक 03-12-2025 को पीड़िता को आरोपी राहुल प्रजापति के कब्जे से दस्तयाब किया गया था।​

अभियोजन पक्ष:​प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी श्री प्रदीप कुमार भेटले (सहायक निदेशक – अभियोजन) एवं श्री रमेश सोलंकी (अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला शाजापुर) द्वारा की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को यह सजा सुनाई।

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