शाजापुर: पुलिस लाइन में चोरी के मामले में आरोपियों को सजा​मुख्य निर्णय:

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शाजापुर के माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस लाइन में चोरी के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपियों को सड़े हुए कारावास और जुर्माने से दंडित किया गया है। ​पहला आरोपी (सलमान अली): आरोपी सलमान अली उर्फ सलमान क्वाटर (निवासी पटेलवाड़ी मीठा कुंआ, सारंगपुर,

जिला राजगढ़) को धारा 305(ए) बीएनएस के तहत 2 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रुपये जुर्माना तथा धारा 331(4) बीएनएस के तहत 2 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। ​दूसरा आरोपी (अकरम): आरोपी अकरम

(निवासी गोलावाड़ी, सारंगपुर, जिला राजगढ़) को धारा 317(2) बीएनएस के तहत 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है। ​घटना का विवरण: फरीयादी नीलू पाल ने शाजापुर पुलिस लाइन स्थित अपने शासकीय आवास से अज्ञात बदमाशों द्वारा सोने-चांदी के आभूषण और 30,000 रुपये चोरी होने की मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ​खुलासा और गिरफ्तारी: पुलिस ने

विवेचना के दौरान संदेही सलमान अली को पकड़कर पूछताछ की, जिसमें उसने अपराध स्वीकार किया और चोरी के आभूषण बेचने की बात बताई। पुलिस ने दोनों आरोपियों से चोरी के आभूषण भी ज़ब्त किए। ​विशेष तथ्य: आरोपी सलमान की पहचान करवाने में सीसीटीवी की भूमिका अहम रही, और दोषियों की सजा का मुख्य आधार उनके कब्जे से

चोरी गए आभूषणों की जब्ती रहा। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती तुलसी मानकर (सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शाजापुर) द्वारा की गई।

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