दतिया। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन ने एक हिस्ट्रीशीटर बदमाश के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। जिला मजिस्ट्रेट स्वप्निल वानखड़े ने थाना इंदरगढ़ क्षेत्र के आरोपी का शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।
जानकारी के अनुसार, थाना इंदरगढ़ अंतर्गत ग्राम शीतलागंज निवासी धर्मेंद्र जाट पिता राघवेन्द्र जाट के विरुद्ध हत्या के प्रयास, मारपीट, शासकीय कार्य में बाधा सहित कई गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज है।
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक आरोपी के खिलाफ वर्ष 2006 से 2024 तक विभिन्न आपराधिक मामले दर्ज बताए गए हैं। बताया गया है कि आरोपी वर्तमान में अपराध क्रमांक 341/2024 से संबंधित मामले में न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण का सामना कर रहा है।
पुलिस अधीक्षक दतिया द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन में आशंका जताई गई थी कि आरोपी द्वारा लाइसेंसी हथियार का दुरुपयोग किया जा सकता है, जिससे क्षेत्र की शांति एवं कानून व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना है।
पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट ने आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3) के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी का शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिया। साथ ही संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि आरोपी से लाइसेंसी हथियार एवं लाइसेंस जमा कराना सुनिश्चित किया जाए।
प्रशासन की इस कार्रवाई को जिले में अपराधियों पर सख्ती के रूप में देखा जा रहा है।















